RBI News: अब बैंक से कट सकते है 1 लाख रुपए तक, RBI ने ग्राहकों को दी नई सुविधा

RBI News:- भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ट्रांजैक्शन के तरीके में बदलाव किया है. आरबीआई ने व्यापारियों को वस्तुओं और सेवाओं के एवज मे ग्राहक की अनुमति से उनके खाते से निश्चित अवधि पर (आवर्ती भुगतान) स्वत: पैसा काटने की सीमा कुछ मामलों में मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की अनुमति दी है. यह सीमा म्यूचुअल फंड, बीमा प्रीमियम जैसी कुछ श्रेणियों के लिए बढ़ायी गई है.

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इस व्यवस्था में सत्यापन के अतिरिक्त व्यवस्था (एएएफ) के बिना ग्राहकों के खाते से सीधे पैसा लेने की सीमा वर्तमान में ₹15,000 है. इससे ऊपर के भुगतान के लिए सत्यापन के अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरी पड़ती है. आरबीआई ने इस प्रकार के लेनदेन की बढ़ती संख्या और व्यवस्था सुचारू होने को देखते हुए यह निर्णय लिया है.

इस तरह की स्वत: अनुमति फिलहाल 8.50 करोड़ है. इसके तहत हर महीने ₹2800 करोड रुपए के लेनदेन हो रहे हैं. विभिन्न तबको ने म्यूचुअल फंड, बीमा प्रीमियम का भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान जैसी श्रेणियों में सीमा बढ़ाने की जरूरत बताई है. इसको देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है.

क्या कहा शक्तिकांत दास ने: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा म्युचुअल फंड बीमा प्रीमियम के और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक के भुगतान के लिए ₹1 लाख तक के ट्रांजैक्शन के लिए सत्यापन की अतिरिक्त व्यवस्था (एएएफ) की जरूरत से छूट लेने का प्रस्ताव किया है इस दौरान अन्य मौजूद ज़रूरतें जैसे ट्रांजैक्शन से पहले और बाद की सूचना यूजर्स के लिए ट्रांजैक्शन से बाहर निकालने की सुविधा आदि लागू होगी.

आरबीआई ने फिनटेक परिवेश में विकास की बेहद समझ और क्षेत्र का समर्थन करने के लिए फिनटेक रिपॉजिटरी’ स्थापित करने की भी घोषणा की. शक्तिकांत दास ने कहा, ”इसे अप्रैल, 2024 या उससे पहले रिजर्व बैंक इनोवेशन हब चालू करेगा. फिनटेक को इस ‘रिपॉजिटरी’ के जरिये स्वेच्छा से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.”