PM Kisan Yojana की 16 वीं किस्त को लेकर आई नयी अपडेट, आप भी जानकर खुश हो जाएंगे

PM Kisan Yojana Update:- पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 15वीं किस्त का पैसा आ चुका है। इसके बाद 16वीं किस्त का पैसा भी मिल चुका है। इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं।केंद्र सरकार हर चार महीने में ये रकम तीन तीन किस्तों में पात्र लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब ये सरकार 15वीं किस्त वाले किसानों को जारी कर चुकी है। अगर आप अब तक इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाए हैं तो आप 16वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेश करा सकते हैं।

पीएम किसान स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी सरकारी ऑफिस में चक्कर लगाने की भी जरुरत नहीं होगी। अब घर पर बैठे ही इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन करा सकेत हैं। बहराल इस स्कीम का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो कि इसके लिए पात्र हैं और सभी मानदंड पूरा करते हैं।योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को pmkisan.gov.in पोर्टल पर रजिस्टर करना भी है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन घर बैठे भी किया जा सकता है। यहां पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रही है।

पीएम किसान स्कीम के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले आपको पीएम किसान स्कीम के लिए सरकारी पोर्टल pmkisan.gov.in पर लॉगइन करना है। पोर्टल पर आपको फॉर्मर कॉर्नर पर क्लिक करें और न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सलेक्ट करना है। अब आपको रूलर या फिर अर्बन फॉर्मर का ऑप्शन चुनना होगा। यदि आप गांव से हैं तो आपको रूलर का ऑप्शन क्लिक करना होगा। इसके अगले पेज पर आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालर राज्य सलेक्ट करना है इसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सलेक्ट करना है। अगले पेज में आपको अपने बैंक खाते और दूसरी पूछी गई जानकारी बतानी है ध्यान रखें कि ये जानकारी आप अपने अपडेट आधार कार्ड के अनुसार ही भरें।

सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी डालकर सबमिट कर दें। अगल पेज पर आपको अपने खेत से जुड़ें डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और सेव बटन पर क्लिक करना होगा।

सभी प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने की जानकारी होगी। पीएम किसान स्कीम के लिए कुछ जरुरी शर्ते इस स्कीम का लाभ सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों का मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है।

इसमें ऐसे किसान परिवारों को बाहर रखा है जो कि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी है या रिटायर हो चुके हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी कर्मचारी भी इस स्कीम में शामिल नहीं है।डॉक्टर इंजीनियर और वकील समेत ऐसे प्रोफेशनल जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपये अधिक है उन्हें भी स्कीम से बाहर रखा गया है। इनकम टैक्स भरने वाले किसान भी इस स्कीम में शामिल नहीं है।