Traffic Challan Rule: ट्रैफिक चालान पर 90% की छूट, 10 जनवरी तक फटाफट कर दें जमा…जानिये किस राज्य में लागू की स्कीम
Traffic Challan Rule:- तेलंगाना की नई कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को राज्य भर में लंबित ट्रैफिक चालान पर भारी छूट का ऐलान किया है. जिन लोगों को वाहनों के चलने लंबित है वे 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक एकमुश्त निपटान के रूप में इसे निपट सकते हैं सरकार ने पुश कार्ट पर 90 फ़ीसदी छूट की पेशकश की है मालिकों को चलन राशि का केवल 10% भुगतान करना होगा जबकि शेष 90% माफ कर दिया जाएगा.
कितनी राशि हुई माफ?
आरटीसी ड्राइवर के लिए भी यही छूट दी गई है दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए चालान राशि का 80% माफ कर दिया गया है कारों, अन्य हल्के मोटर वाहनों और ट्रैकों तथा अन्य बाहरी मोटर वाहनों के मामले में छूट 60 प्रतिशत है.
कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वाहन मालिकों को राहत देने के लिए ट्रैफिक चालान पर छूट देने का वादा किया था लोगों को तेलंगाना ट्रैफिक ई-चालान वेबसाइट पर जाने अपने वाहनों के लंबित चालान की जांच करने और रियायती राशि का ऑनलाइन भुगतान करने की सलाह दी गई है अनुमान है कि राज्य भर में करीब दो करोड़ ट्रैफिक चालान पेंडिंग है 31 मार्च 2022 तक फुल 2.4 करोड़ चालान पेंडिंग थे.
300 करोड़ कमा चुकी है पुलिस
पिछले साल पहली बीआरएस सरकार ने वाहन मालिकों को अपने चालान का भुगतान करने में समक्ष बनाने के लिए छूट की पेशकश की थी दोपहिया वाहनों के लिए 75 प्रतिशत छूट की पेशकश की गई थी. जबकि बाकी श्रेणियां के लिए 50% चालान राशि माफ कर दी गई है 45 दिन की अवधि में ट्रैफिक पुलिस ने 300 करोड रुपए की कमाई की थी लगभग 65 प्रतिशत चालान का भुगतान कर दिया गया है.