Hisar News: हरियाणा के हिसार जिले में धारा 144 लागू, इन नियमों का उल्लघंन करने पर होगी कार्यवाही
Hisar News: जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों हरियाणा प्रदेश के कुछ जिलों की हवा काफी जहरीली है। इन दिनों प्रदूषित हवा में सांस लेना लोगों का मुश्किल हो गया है। इसी दौरान कई जिलों में सख्ती के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इसी संबंध में जिले में धारा 144 भी लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक आवासीय या ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक अन्य ज्वलनशील पदार्थों के जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
Hisar News जिले में सख्ती के आदेश किए गए लागू
जारी किए गए आदेशों में कहा गया कि पूर्व शीत ऋतु और शीत ऋतु में प्रतिकूल मौसम संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिसार की वायु गुणवत्ता में भी गिरावट दर्ज की गई है। हवा में कणीय पदार्थ और जहरीली गैसों से स्वास्थ्य सुरक्षा के तत्काल और प्रभावी उपाय करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसी दौरान खुले क्षेत्रों व सड़को आदि पर भी अपशिष्ट पदार्थ जलाना वर्जित कर दिया गया है।
इन नियमों के तहत की जा सकती है कार्रवाई
यदि किसी भी व्यक्ति की तरफ से इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। परिवर्तन एजेंसियां को इस आदशो का कड़ाई से अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी सौंप गई है। इन आदेशो का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। अब सभी व्यक्तियों को नियमों का पालन करना होगा।
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